Rewa news:बैटरी खरीदी में भ्रष्टाचार, अफसरों पर केस,7325 रुपए की बैटरी का 24 हजार भुगतान!

Rewa news:बैटरी खरीदी में भ्रष्टाचार, अफसरों पर केस,7325 रुपए की बैटरी का 24 हजार भुगतान!
रीवा. मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कपनी के टोंस जल विद्युत परियोजना सिरमौर में सामग्री खरीदी में लाखों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में जिमेदारों पर एफआइआर दर्ज की गई है। राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने जांच के बाद यह कार्रवाई है।
टोंस परियोजना में 2016 में एक्साइड कपनी की 110 बैटरी खरीदी के लिए निविदा बुलाई गई थी। जांच में पाया गया कि एकल निविदा प्राप्त होने पर भी निविदाकार मेसर्स अशोक इलेक्ट्रिकल्स एंड हार्डवेयर कोरबा छग को अनुचित रूप से स्वीकृति दी गई। पावर जनरेटिंग कंपनी सिरमौर रीवा के तत्कालीन अतिरिक्त मुय अभियंता जवाहरलाल दीक्षित एवं अन्य सहयोगियों द्वारा बाजार दर से 3 गुना अधिक दाम पर बैटरियां खरीदकर 18.74 लाख रुपए का गबन एवं भ्रष्टाचार करना पाया गया।
खरीदी गई बैटरी की कीमत के संबंध में ईओडब्ल्यू ने एक्साइड कंपनी से जानकारी मांगी। कंपनी के अनुसार, बैटरी की वास्तविक कीमत 7325 रुपए प्रति नग थी, जबकि ये 24,000 रुपए प्रति नग की दर से खरीदी गईं। इस तरह 110 बैटरी की खरीदी में फर्जीवाड़ा करते हुए 26.85 लाख रुपए का भुगतान कर 18.74 लाख रुपए का भ्रष्टाचार किया। जबकि वास्तविक कीमत के अनुसार कुल भुगतान 8.11 लाख रुपए करना था।
इन पर प्रकरण दर्ज
ईओडब्ल्यू में तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता पावर जनरेटिंग कंपनी सिरमौर जवाहर लाल दीक्षित, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता टोंस जल विद्युत परियोजना इन्द्रिय दमन कौशिक, तत्कालीन सहायक यंत्री नितिन मिश्रा एवं अशोक इलेक्ट्रिकल्स एंड हार्डवेयर कोरबा के प्रोपराइटर गौरव मोदी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपियों पर धारा 420, 409, 120बी. भादवि 13 (1) ए, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 के तहत अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।